कृपया फॉर्म भरने से पहले निम्नवत जानकारी को पूर्णतया पढ़े।

निजी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली फल पौधशालाओं के नवीनीकरण हेतु आवष्यक अभिलेखीय चेक विन्दु।
  1. शासनादेश संख्या-28/2018-1194/ 58- 2018-305/ 2014 दिनांक 27 अपै्रल, 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम-1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के नवीनीकरण की प्रक्रिया आनलाईन पोर्टल www.janhit.uphorticulture.in पर किया जाये।
  2. पौधशाला की मिट्टी का स्वास्थता प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न/अपलोड किया जाय।
  3. नवीनीकरण हेतु आवेदन केवल उसी व्यक्ति/आवेदक/पौधशाला स्वामी का स्वीकार किया जाय जिसका नाम भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख-उद्धरण खतौनी में अंकित हो तथा कम्प्यूटराज्ड उद्धरण खतौनी एवं खसरा की अद्यतन मूल प्रति ही प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड की जाये।
  4. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख में आवेदक के अतिरिक्त अन्य खातेदारों के नाम अंकित होने पर आवेदक/पौधशाला स्वामी के स्वयं के हिस्से के भू-भाग हेतु सम्बन्धित तहसील से प्रारूप 61-ख पर जारी भू-हिस्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न कराया जाये साथ ही एक से अधिक हिस्से की खसरा संख्याओं से सम्बन्धित भूमि का एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से होने का प्रमाण-पत्र संबन्धित तहसील से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न/अपलोड की जाये।
  5. आनलाईन नवीनीकरण फीस जमा करें अथवा चालान जमा फीस की प्रति अपलोड करें।
  6. नवीनीकृत की जाने वाली पौधशाला का जनपदीय अधिकारी/व0उ0नि0 के स्तर से निरीक्षण कर निदेशालय द्वारा निर्धारित नवीन रूप-पत्र पर निरीक्षण आख्या मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाये।
  7. पौधशाला के निरीक्षण के दौरान ही आवेदक तथा निरीक्षणकर्ता की संयुक्त फोटोग्राफ संलग्न/अपलोड किया जाय, जिसमें प्रस्तावित नर्सरी में स्थित मातृ पौध, रूट-स्टाक पौधें व अन्य ब्लाकों, सिंचाई संसाधन, साइन बोर्ड तथा मेन गेट आदि का छाया चित्र हो जिससे पौधशाला की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ आवेदक एवं निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति प्रमाणित हो सके।

नवीनीकरण लाइसेन्स फीस जमा करने का विवरण

क्रं0सं0 पौधशाला का क्षेत्र नवीनीकरण लाईसेंस फीस रू0
एक 0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 125
दो 0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 500
तीन 2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला 1250