कृपया फॉर्म भरने से पहले निम्नवत जानकारी को पूर्णतया पढ़े।
लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
निजी क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली फल पौधषालाओं के पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखीय चेक विन्दु।
  1. शासनादेश संख्या-28/2018-1194/ 58- 2018-305/ 2014 दिनांक 27 अपै्रल, 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उ0प्र0 फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम-1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया आनलाईन पोर्टल www. janhit.uphorticulture.in पर किया जाये।
  2. पौधशाला की मिट्टी का स्वास्थता प्रमाण-पत्र मूल रूप में संलग्न/अपलोड किया जाय।
  3. पंजीकरण हेतु आवेदन केवल उसी व्यक्ति/आवेदक/पौधशाला स्वामी का स्वीकार किया जाय जिसका नाम भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख-उद्धरण खतौनी में अंकित हो तथा कम्प्यूटराज्ड उद्धरण खतौनी एवं खसरा की अद्यतन मूल प्रति ही प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड की जाये।
  4. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख में आवेदक के अतिरिक्त अन्य खातेदारों के नाम अंकित होने पर आवेदक/पौधशाला स्वामी के स्वयं के हिस्से के भू-भाग हेतु सम्बन्धित तहसील से प्रारूप 61-ख पर जारी भू-हिस्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न कराया जाये साथ ही एक से अधिक हिस्से की खसरा संख्याओं से सम्बन्धित भूमि का एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से होने का प्रमाण-पत्र संबन्धित तहसील से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ मूल रूप में संलग्न/अपलोड की जाये।
  5. आवेदक के अतिरिक्त उसके अन्य सगे भाई या अन्य कोई यदि सहखाते दार के रूप में उद्धरण खतौनी में अंकित हों तो अन्य भाईयों/अन्य सहखातेदारों द्वारा अनापत्ति नोटरी प्रमाण-पत्र शपथ-पत्र के रूप में संलग्न/अपलोड किया जाये।
  6. आनलाईन फीस जमा करें अथवा चालान जमा फीस की प्रति अपलोड करें।
  7. ट्रू-टू-टाइप (शुद्ध अनुवांशिक) पौधों के उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए किसी सरकारी संस्थान/उत्पादन इकाईयों/प्रक्षेत्रों से क्रय किये गये मातृ पौधों की क्रय रसीद मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाये।
  8. स्थापित की जाने वाली पौधशाला का नजरी-नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) पर तैयार कर संलग्न/अपलोड किया जाय। जिसमें मातृ पौधों की किस्मवार स्थिति तथा सिंचाई संसाधनों का चिन्हांकन मुख्यालय से सड़क किमी दूरी दिखायी व अंकित की गयी हो तथा खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल के साथ-साथ पौधशाला की चैहद्दी का भी अंकन किया जाये।
  9. स्थापित की जाने वाली पौधशाला का जनपदीय अधिकारी/व0उ0नि0 के स्तर से निरीक्षण कर निदेशालय द्वारा निर्धारित नवीन रूप-पत्र पर निरीक्षण आख्या मूल रूप में प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड किया जाये।
  10. पौधशाला के निरीक्षण के दौरान ही आवेदक तथा निरीक्षणकर्ता की संयुक्त फोटोग्राफ संलग्न/अपलोड किया जाय, जिसमें प्रस्तावित नर्सरी में स्थित मातृ पौध, रूट-स्टाक पौधें व अन्य ब्लाकों, सिंचाई संसाधन, साइन बोर्ड तथा मेन गेट आदि का छाया चित्र हो जिससे पौधशाला की वास्तविक स्थिति के साथ-साथ आवेदक एवं निरीक्षणकर्ता की उपस्थिति प्रमाणित हो सके।
  11. पौधशाला स्वामी/आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति संलग्न/अपलोड की जाये।
  12. आवेदन पत्र एवं सभी आवश्यक अन्तः अभिलेखों का सत्यापन जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा करते हुए संस्तुति सहित प्रेषित /अपलोड किये जाये।
  13. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दर्शाये गये चेक विन्दुओं/ दिशा-निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद् अनुसार पंजीकरण के प्रस्ताव आनलाईन पोर्टल www. janhit.uphorticulture.in पर पूर्ण रूप से परीक्षण कराते हुए अपने मण्डलीय अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को अग्रसारित/पोर्टल पर वेरीफाई किया जाये, जिससे पंजीकरण की कार्यवाही कराये जाने पर अनावश्यक विलम्ब न हो। उपरोक्तानुसार निर्धारित चेक विन्दुओं से इतर आवेदन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व में जारी सभी अभिलेखीय चेक-विन्दु इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

लाइसेन्स फीस जमा करने का विवरण

क्रं0सं0 पौधशाला का क्षेत्र पंजीकरण लाईसेंस फीस रू0 में
एक 0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 250
दो 0.5 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल की फल पौधशाला 1000
तीन 2 हेक्टेयर और इससे अधिक क्षेत्रफल की फल पौधशाला 2500
उक्तानुसार लाइसेन्स फीस ट्रेजरी अथवा भारतीय बैंक स्टेट बैंक में निम्नाकिंत हेड में जमा कराये
0401 फसल कृषि कर्म
800 अन्य प्राप्तियॅा
09 पौधशाला लाइसेंस फीस से प्राप्तियां